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नशा करने के लिए अफीम की आपूर्ति

एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की अनुमति है और इस तरह की आपूर्ति एक चिकित्सा की जरूरत है जहां नशा करने के लिए अफीम की आपूर्ति का नियमन करने के लिए राज्य सरकारों को अधिकार देता है।

राज्य सरकारों के साथ पंजीकृत अफीम नशेड़ी सरकारों द्वारा अफीम सप्लाई कर रहे हैं। गाजीपुर और नीमच की सरकार अफीम और उपक्षार वर्क्स बारी में, नशा करने के लिए यह जो आपूर्ति, राज्य सरकारों को अफीम बेचते हैं।

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