राजस्व विभाग के कार्य एवं ढांचा
राजस्व विभाग निम्नलिखित कार्यों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है :
- प्रत्यक्ष करों के लेवी और संग्रहण से संबंधित सभी मामले
- अप्रत्यक्ष करों के लेवी और संग्रहण से संबंधित सभी मामले ।
- आर्थिक अपराधों और आर्थिक कानूनों के प्रवर्तन की जांच।
- स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ के दुरूपयोग और अवैध व्यापार की रोकथाम एवं मुकाबला ।
- फेमा के प्रवर्तन और सीओएफईपीओएसए (कोफेपोसा) के तहत हिरासत में लेने की सिफारिश ।
- तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 और स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत संपत्ति की जब्ती से संबंधित कार्य ।
- अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री पर करों की लेवी।
- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के तहत स्टांप शुल्क के भुगतान के समेकन/कमी/छूट से संबंधित मामले ।
- स्वर्ण नियंत्रण के शेष कार्य
- सीईएसटीएटी से संबंधित मामले ।
- भारतीय राजस्व सेवा (समूह-क) और भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) (समूह-क) के काडरों का नियंत्रण
राजस्व विभाग निम्नलिखित अधिनियमों का प्रशासन करता है :
- आयकर अधिनियम, 1961
- धन कर अधिनियम , 1958
- व्यय कर अधिनियम, 1987
- बेनामी लेनदेन (निषेध ) अधिनियम, 1988
- कंपनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964
- अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आयकर दाता) अधिनियम, 1974
- वित्त अध्याय VII (संख्या 2) अधिनियम, 2004 (प्रतिभूति लेनदेन कर की वसूली से संबंधित)
- वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय V( सेवा कर से संबंधित )
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और संबंधित मामलों
- सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 और संबंधित मामलों
- केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम , 1956
- स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
- स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988 में अवैध टैरिफ की रोकथाम
- तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (समपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976
- (भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जहां तक यह संघ के क्षेत्राधिकार में आता है)
- विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम , 1999 और
- धनशोधन निवारण अधिनियम , 2002 की रोकथाम।
क्रम संख्या 3, 5, 6 और 7 पर उल्लिखित अधिनियमों का प्रशासन उस अवधि से संबंधित मामलों तक सीमित है जब तक ये कानून लागू थे। :
- केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के तहत आयुक्तालय/निदेशालय
- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के तहत आयुक्तालय/निदेशालय
- केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो
- प्रवर्तन निदेशालय
- केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
- कारखानों के मुख्य नियंत्रक
- समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण
- आयकर समझौता आयोग
- सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग
- सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
- आयकर अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण
- सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण
- सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु राष्ट्रीय समिति
- तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 और स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के तहत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी और
- वित्तीय आसूचना एकक-भारत
राजस्व विभाग के विभिन्न प्रभागों/ संगठनों के कार्य :
प्रशासन प्रभाग :
राजस्व विभाग के सभी प्रशासनिक मामले विभाग के मुख्य सचिवालय के अधिकारियों और स्टाफ, तथा मुख्य आयुक्त व इससे उच्च स्तर के भारतीय राजस्व सेवा (आयकर), भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट के डोजि़यरों का रख-रखाव ।
बिक्री कर विभाग :
विक्रय-कर विधि (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1956, केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य स्तरीय (वैट), भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1989 आदि का प्रशासन
नारकोटिक्स नियंत्रण प्रभाग :
अफीम पोस्त की खेती, अफीम के उत्पादन और अफीम के निर्यात और निर्धारण के लिए लाइसेंस नीति की विरचना। प्रबंधन समिति की कार्यप्रणाली और संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित मुद्दों के बीच समन्वय।
प्रबंधन समिति :
विभागीय उपक्रम, अर्थात सरकारी अफीम और क्षारोध कार्य, नीमच (मध्य प्रदेश) और गाजीपुर, जो निर्यात के लिए कच्ची अफीम के संसाधन और अफीम से क्षारोध निकालने, जिसका उपयोग औषध उद्योग द्वारा किए जाता है, की प्रक्रिया में लगे हैं, का प्रशासन
संशोधन आवेदन इकाई :
सीबीईसी के खिलाफ 1982/10/11 से पहले दायर मामलों और सीमा शुल्क आयुक्त (अपील) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) के आदेशों के खिलाफ दायर पुनरीक्षण आवेदन से संबंधित कार्य।
एकीकृत वित्त एकक :
राजस्व विभाग और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित सभी वित्तीय मामलों में सलाह देना। व्यय और वित्तीय प्रस्तावों से संबंधित कार्य। राजस्व विभाग, प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित अनुदान के लिए व्यय बजट तैयार करना।
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड :
अप्रत्यक्ष करों के उदग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित सभी मामले।
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड :
प्रत्यक्ष करों के उदग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित सभी मामले।
सक्षम प्राधिकारी :
तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 और सक्षम प्राधिकारी व समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण से संबंधित मुद्दों का प्रशासन।
समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण :
तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समहृरण) अधिनियम, 1976 और स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत संपत्ति की जब्ती से संबंधित कार्य।
सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर अपील अधिकरण :
कार्यकारी आयुक्तों और आयुक्तों (अपील) के आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई
सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति :
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के तहत अधिसूचना जारी करने के लिए केन्द्र सरकार को सामाजिक और आर्थिक कल्याण की परियोजनाओं की सिफारिश।
अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण :
अनिवासियों द्वारा दिये गये आवेदन पत्र में, आवदेक द्वारा किये गये संव्यवहार या प्रस्तावित संव्यवहारों से संबंधित कानून या तथ्य के संबंध में प्रश्नों के संदर्भ में अग्रिम विनिर्णय देना।
सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग :
सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत निर्धारितियों द्वारा दायर आवेदनों का निपटान।
निपटान आयोग (आईटी / डब्ल्यूटी) :
आयकर अधिनियम, 1961 और धन कर अधिनियम, 1957 के तहत निर्धारितियों द्वारा दायर आवेदनों का निपटान
केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो :
आर्थिक अपराधों और आर्थिक कानूनों के प्रवर्तन की जांच से संबंधित विभिन्न एजेंसियों द्वारा खुफिया जानकारी जुटाने की गतिविधियों, खोजी प्रयासों और प्रवर्तन कार्रवाई का समन्वय करना और उन्हें मजबूत बनाना।
प्रवर्तन निदेशालय :
विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के प्रावधान लागू करने की जिम्मेदारी। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के तहत हिरासत में लेने हेतु मामलों की सिफारिश करता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत प्रवर्तन निदेशालय को मुख्य रूप से जांच और न्यायनिर्णयण एजेंसी के रूप में कार्य सौंपा गया है।
वित्त आसूचना एकक :
धन शोधन और संबंधित अपराधों से निपटने के लिए एक प्रभावी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से आर्थिक आसूचना का संग्रहण और जानकारी साझा करने के लिए समन्वय करना।
विस्तृत निष्पादन के लिए बोर्ड के अंतर्गत निम्नलिखित संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय हैं :
- आयकर महानिदेशक (जांच)।
- आयकर महानिदेशक (प्रशासन)।
- आयकर महानिदेशक (छूट)
- आयकर महानिदेशक (प्रशिक्षण)
- आयकर के अपर महानिदेशक (प्रशिक्षण)
- आयकर आयुक्त
- आयकर आयुक्त(अपील)
- उपयुक्त प्राधिकारी के सदस्य
- आयकर निदेशालय (आईटी)
- आयकर निदेशालय (ऑडिट)
- आयकर निदेशालय (वसूली)
- आयकर निदेशालय (जांच)।
- आयकर निदेशालय (आरएसपी एंड पीआर)
- आयकर निदेशालय(सिस्टम)।
- आयकर निदेशालय (विशेष-जांच)
- आयकर निदेशालय (छूट)
- आयकर निदेशालय (ओ एंड एमएस)
- प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक।
सभी अप्रत्यक्ष करों के अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों का प्रशासन करना । तस्कर रोधी मामले सौंपे गए हैं।
अपने प्रशासनिक और कार्यकारी कार्यों के लिए बोर्ड को निम्नलिखित संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है :
- सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त।
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त।
- सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मुख्य आयुक्त।
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त।
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (न्यायिक)।
- सीमा शुल्क आयुक्त।
- सीमा शुल्क आयुक्त (न्यायिक)।
- सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक)।
- सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त।
- सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील).
- निरीक्षण निदेशालय।
- राजस्व आसूचना निदेशालय।
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आसूचना महानिदेशालय।
- राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं नॉरकोटिक्स अकादमी
- रसद निदेशालय -निदेशक
- ओ एंड एम सेवा निदेशालय - निदेशक
- डॉटा प्रबंधन निदेशालय - निदेशक
- प्रचार एवं जनसंपर्क निदेशालय - निदेशक
- सिस्टमस निदेशालय - निदेशक
- मूल्यांकन निदेशालय - निदेशक
- सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण
- सतर्कता निदेशालय, आयुक्त (सतर्कता)
- आयुक्त (टी आरयू)।
- आयुक्त (पुनरीक्षण)
- मुख्य रसायनज्ञ, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला।
- प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक।
मुख्यालय के प्रशासन के अलावा अपर सचिव (राजस्व) को धनशोधन निवारण अधिनियम, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, सीएसटी, एईडी, वैट, आर्थिक सुरक्षा, अफीम विंग और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों सहित केन्द्रीय/राज्य करों और राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित मामले सौंपे गये हैं।
राजस्व विभाग (मख्य) के तत्वाधान में निम्नलिखित निकाय/ संगठन हैं :
- समझौता आयोग (आईटी और डब्ल्यूटी)
- सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग
- पांच सक्षम प्राधिकारियों के कार्यालय (सफेम) (फोप) अधिनियम, 1976 और एनडीपीएस अधिनियम, 1985)
- समपहृत संपत्ति अपील अधिकरण
- सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर अपील अधिकरण
- प्रवर्तन निदेशालय
- अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (आईटी)
- अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)
- वित्त आसूचना एकक
एफए, संयुक्त सचिव (आरए), नारकोटिक्स आयुक्त, अफीम एवं क्षारोध कारखाने के मुख्य नियंत्रक आर्थिक कानूनों के तहत जांच में जुटी विभिन्न एजेंसियों द्वारा किये जा रहे जांच के प्रयासों और प्रवर्तन कार्रवाइयों, आसूचना एकत्रीकरण हेतु कार्रवाईयों का समन्वय करना और प्रोत्साहित करना। ब्यूरो केन्द्रीय और राज्य सरकार के दोनों स्तरों पर संबंधित विभागों और निदेशालयों से संपर्क बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, और इसके अतिरिक्त यह राजस्व विभाग के भीतर जांच एजेंसियों के निदेशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। यह ब्यूरो विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है। आर्थिक आसूचना परिषद के प्रमुख के रूप में आर्थिक अपराधों से निपटने में लगी विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए कार्यों में कर अपवंचन और काला धन संचालकों के विरूद्ध समान्वित कार्रवाई योजना तैयार करना, उनके द्वारा अपनाए जा रहे विभिन्न हथकंडों से निपटने के लिए उपाय सुझाना और कानून में कमियों को दूर करने के लिए कानूनों, इत्यादि में संशोधन करने के लिए सरकार को सलाह देना शामिल है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड और विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों सहित विभाग के सभी वित्तीय बजट व व्यय संबंधी मामले। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कर 1944 (सीस्टेट के तहत आने वाले मामलों को छोड़कर अन्य मामलों) के तहत पुनरीक्षण आवेदन। अफीम पोस्ट की खेती और अफीम उत्पादन और अवैध चैनालों को अफीम के अपयोजन को रोकने के लिए अधीक्षण और नियंत्रण। गाजीपुर और नीमच में सरकारी अफीम और क्षारोध कार्यों का समग्र प्रशासन, अफीम का निर्यात और औषधीय उपयोग हेतु अफीमयुक्त औषधियों का आयात, देश के भीतर औषधि निर्मताओं को आबकारी अफीम और अफीमयुक्त औषधियों की बिक्री।