समझौता आयोग का गठन आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245 ख (अध्याय xIx-क), तथा धन कर अधिनियम,1957 की धारा 22 ख के तहत वर्ष 1976 में किया गया था। समझौता आयोग की प्रमुख पीठ नई दिल्ली में स्थित है और इसकी तीन अतिरिक्त पीठ चेन्नई, कोलकता तथा मुम्बई में स्थित हैं ।
समझौता आयोग की नई दिल्ली स्थित प्रमुख पीठ में एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य हैं मुम्बई, कोलकता तथा चेन्नई स्थित तीन अतिरिक्त पीठों में एक उपाध्यक्ष और दो-दो सदस्य हैं ।
समझौता आयोग एक सांविधिक निकाय है तथा यह आयकर अधिकरण, 1961 तथा धनकर अधिनियम, 1957 के तहत निर्धारितियों द्वारा दायर किए गए समझौता आवेदनों पर कार्रवाई करता है । कोई भी निर्धारिती कर निर्धारण हेतु प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर कतिपय निर्धारित शर्तों के अधीन समझौता आयोग के पास जा सकता है जो कर निर्धारण अधिकारी के पास लंबित हो । इसके अलावा, जहां आवेदन आयकर से संबंधित हो, आवेदन में घोषित आय पर संदेय अतिरिक्त कर 3 लाख रू0 से अधिक होना चाहिए।
आयोग को आयकर अधिनियम, 1961 अथवा धनकर अधिनियम,1957 के तहत किसी भी अपराध हेतु अभियोजन से तथा आयकर अधिनियम अथवा भारतीय दंड संहिता अथवा किसी अन्य केन्द्रीय अधिनियम के तहत तथा आयकर अधिनियम, 1961 तथा धन अधिनियम, 1957 के तहत ऐसे मामलों में अर्थदंड लगाने से छूट प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, जहां आवेदक अपनी आय अथवा धन के बारे में पूर्ण तथा सही प्रकटन तथा कतिपय अन्य निर्धारित शर्तों को पूरा करता है । समझौता आयोग द्वारा पारित किया गया आदेश बताए गए मामले के संबंध में निर्णायक होता है तथा समझौता आयोग द्वारा पारित किए गए आदेश के विरूद्ध किसी भी प्राधिकरण के समक्ष कोई अपील नहीं की जा सकती है ।
कोई भी निर्धारिती समझौता आयोग को ऐसे प्रपत्र अथवा ऐसे तरीके से, जो निर्धारित किया गया हो, आवेदन देकर अपने मामले का निपटान करवा सकता है बशर्ते कि वह अपनी उस आय/धन की सही घोषणा करे जिसके बारे में उसने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष धोषणा नहीं की है तथा यह भी बताए कि उसने ऐसी आय/धन कैसे प्राप्त किया है । उसे अतिरिक्त कर तथा उस पर ब्याज ऐसा आवेदन करने की तारीख को अथवा इससे पूर्व अदा करना होगा तथा ऐसा भुगतान करने का एक प्रमाण आवेदन-पत्र के साथ लगाना होगा ।
समझौता आवेदन आवेदक द्वारा अथवा स्वयं या उसके एजेन्ट द्वारा निर्धारित प्रपत्र में, नई दिल्ली स्थित आयोग के मुख्यालय में सचिव अथवा उस पीठ को रजिस्टर्ड डाक द्वारा जिसके क्षेत्राधिकार तहत उसका मामला उठता है अथवा सचिव द्वारा उसकी तरफ से प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा अथवा सचिव या ऐसे अधिकारी को भेजना होगा जिसके क्षेत्राधिकार में यह मामला आता हो ।
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