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नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के आयात और निर्यात

नशीली दवाओं और मादक पदार्थों निम्न प्रतिबंध के लिए आयात किया है और इस विषय में निर्यात किया जा सकता है :

  • आयात और एनडीपीएस नियम की अनुसूची में सूचीबद्ध मादक दवाओं और मादक पदार्थों के निर्यात निषिद्ध है।
  • अफीम, पोस्त पुआल, और अफ़ीम, कोडीन का ध्यान, तेबायने और उनके लवण का आयात सरकार अफीम फैक्टरी द्वारा छोड़कर निषिद्ध है। बहरहाल, कारण प्रक्रिया का पालन करने के बाद पदार्थों आयात कर सकते हैं एक वर्ष में 1 किलो के लिए इन पदार्थों के नमूनों की ये केवल निर्यात के लिए पदार्थ, और आयातकों की आवश्यकता होती है जो कुछ निर्माताओं, वे ऐसा करने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित कर रहे हैं प्रदान की है।
  • कुछ मादक पदार्थों के निर्यात विशिष्ट देशों के लिए अनुमति नहीं है। प्रत्येक पदार्थ निर्यात नहीं किया जा सकता है, जो करने के लिए इन पदार्थों और देशों एनडीपीएस नियम, 1985 की अनुसूची II में सूचीबद्ध हैं।
  • किसी भी मादक दवा या मादक पदार्थ आयात करने के लिए, एक के लिए लागू करते हैं और प्रत्येक खेप के लिए नारकोटिक्स आयुक्त से एक आयात प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए।
  • किसी भी मादक दवा या मादक पदार्थ निर्यात करने के लिए, एक के लिए लागू करते हैं और प्रत्येक खेप के लिए नारकोटिक्स आयुक्त से एक निर्यात प्राधिकरण प्राप्त करना चाहिए।
 

आयात और नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के निर्यात के बारे में अधिक जानकारी के लिए, एनडीपीएस नियमावली, 1985 को देखें।

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